अंतिम अद्यतन : 01/03/2019
राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान
कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान
(विश्वविद्यालयवत्)
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
 
 
 
 
 
परीक्षा: अनुचित माध्यमों/कदाचार का प्रयोग
 

परीक्षा में बेईमानी अथवा अनुचित साधनों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, का प्रयोग और इसके लिए दी जाने वाली सजा भी प्रत्येक के सामने उल्लिखित है:

अनुचित माध्यमों का स्वरूप
 
सजा
1.
उत्तर पुस्तिकाओं और/अथवा उसके पृष्ठों को चोरी से लाना/ले जाना
 

पूर्ण परीक्षा को रद्द कर दी जाएगी और दो वर्षों के लिए निष्कासन

2.
अन्वीक्षणों/अधीक्षकों/अन्य प्राधिकृत व्यक्ति(यों) द्वारा नकल करते हुए पाए जाने पर
 
पूर्ण परीक्षा रद्द की दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के रद्द होने की स्थिति में, परीक्षार्थी को उस वर्ष के वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा (जब भी हुई हो) की पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, ऐसे अभ्यर्थी को अगली कक्षा/अगले सेमेस्टर में पदोन्नत करने के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वह अन्यथा इसके लिए पात्र है।

3.
परीक्षा से सम्बन्धित सामग्री मिलने पर
 

सम्बन्धित पेपर में परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उस दिन अथवा बाद के दिनों में उसी परीक्षा में बार-बार अपराध किए जाने पर पूर्ण परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।


4.
बातें करना और सलाह मशविरा करना
 

अन्वेक्षक/अधीक्षक और अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, जो परीक्षा ड्यूटी पर तैनात हों, द्वारा चेतावनी देने के बाद भी बार-बार अपराध करने के पर संबंधित पेपर में परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।


5.
अन्वेक्षकों/अधीक्षकों अथवा अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेपर में सामूहिक नकल करने की रिपोर्ट मिलने पर
 

उस दिन की पूर्ण परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और उसकी कोई पुनः परीक्षा नहीं होगी। बार-बार सामूहिक नकल बार-बार किए जाने की स्थिति मं परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्र बंद कर दिया जाएगा अथवा कुलपति द्वारा नामित की गई समिति द्वारा संस्तुत ऐसी कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है।


6.
  • अपशब्दों का इस्तेमाल
  • आक्रामक/हाथपाई
  • दंगा करना
  • उत्तर पुस्तिका को फाड़ना

 

पूर्ण परीक्षा को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई

7.
यदि सम्बन्धित परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई हो तो उस पर दबाव डालने का प्रयत्न करना।
 

सम्बन्धित पेपर की परीक्षा को रद्द कर देना और जांच के बाद उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

8.
दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना
 
पूर्ण परीक्षा रद्द कर देना और अभ्यर्थी को तथा उस व्यक्ति को जो राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहा है और वह व्यक्ति, एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति जो किसी के बदले परीक्षा दे रहा है और वह राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान का छात्र नहीं तो आगे उपयुक्त कार्रवाई के लिए पुलिस को सोंप दिया जाएगा।
9.
(क) परीक्षा छोड़कर चले जाना
 
केवल यकीनी कारणों, जो कुलपति द्वारा नामित समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, के अलावा ऐसा करने पर उसकी पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी।

स्पष्टीकरण

जब परीक्षार्थी, परीक्षा हाल/कक्ष/अन्य स्थान जो इस प्रयोजन के लिए है, में प्रवेश करते हैं और अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं तथा उत्तर पुस्तिकाएं अथवा प्रश्न पत्र अथवा दोनों बांट दी जाती हैं, उसके पश्चात एक अथवा एक से अधिक बहानों, जैसे कि प्रश्न पत्र कठिन था, पाठ्यक्रम से बाहर का था, पढ़ाया नहीं गया था, पैटर्न में परिवर्तन है, आदि के कारण परीक्षा में न बैठने का निर्णय लेते हैं और परीक्षा से अपनी सीटें अकेले अथवा सब मिलकर किसी प्रकार का विरोध न करते हुए अथवा उपस्थिति पंजी (रोस्टर) में हस्ताक्षर करके अथवा न करके, सम्बंधित परीक्षा के अन्वेक्षक/अधीक्षक को उत्तर पुस्तिकाएं वापस करके तथा परीक्षा में कोई व्यवधान (जैसे नीचे परिभाषित हैं) उत्पन्न न करते हुए बाहर जाते हैं तो उन्हें उक्त परीक्षा का ’वॅाक-आउट’ करना माना जाएगा।

       
(ख) बायकॅाट
 
पुनः परीक्षा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण

परीक्षा के दिन अथवा इससे पूर्व, यदि परीक्षार्थी स्वयं अथवा संयुक्त रूप से, परीक्षा में आने से रोकता है ताकि उनकी किसी मांग को मानने के लिए प्राधिकरण को मजूबर किया जा सके, उनके द्वारा उक्त परीक्षा का ‘बायकॅाट’ करना माना जाएगा। बशर्ते कि, उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए परीक्षा से अनुपस्थिति को उक्त परीक्षा का बायकॅाट नहीं समझा जाएगा।


10.
परीक्षा भंग करना
 
परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और 2 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। जांच के पश्चात अन्वेक्षक/अधीक्षक, फ्लाइंग स्कवॅाड के सदस्य द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

स्पष्टीकरण

कोई परीक्षार्थी/कोई व्यक्ति स्वयं, संयुक्त रूप से अथवा अन्य परीक्षार्थियों के सहयेाग से अथवा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा हाल/कक्ष/इस प्रयोजन के लिए निश्चित स्थान में प्रवेश करने से या तो पहले अथवा प्रवेश के पश्चात और उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र वितरित होने से पहले अथवा बाद में कोई ऐसा कृत्य करता है/करते हैं अथवा किसी दूसरे परीक्षार्थी/व्यक्ति को ऐसे कृत्यों, जैसे आक्रामक, हाथापाई, अपशब्दों का प्रयोग करने, दबंगई दर्शाने, उत्तर पुस्तिकाओं तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को छीनने और फाड़ने आदि के लिए उकसाता/उकसाते हैं, ताकि जिस केन्द्र में उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होना है अथवा किसी अन्य परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर रहे हों, में सुचारू रूप से परीक्षा आयोजित करने मे बाधा पहुँचा सकें, तो यह समझा जाएगा कि वे उक्त परीक्षा में ’बाधा’ पहुँचा रहे हैं।

       
11.
परीक्षा से संबंधित कोई अन्य मामला
 

समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, द्वारा संस्तुत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी:

  1. संस्थान के निदेशक
  2. संकाय के डीन
  3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष
  4. कुलपति द्वारा नामित संबंधित संकाय के एक अध्यापक
12.
परीक्षा, जिसमें अभ्यर्थी अपने पिछले निष्पादन में सुधार करने के लिए बैठ रहे हैं, में परीक्षा में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर, विभिन्न प्रकार के अनुचित तरीकों के लिए ऊपर खंड 1 से 11 के अंतर्गत निर्धारित दंड दिया जाएगा।
   
 
राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान
कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान
(विश्वविद्यालयवत्), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
फोनः +91 11 23012106

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